देहरादून। उत्तराखंड शासन ने पतंजलि की 14 दवाओं के निर्माण को निलंबित करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। सचिव आयुष डा. पंकज पांडेय ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किए।
पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी की एक दर्जन से अधिक दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया था। अब इस आदेश को लागू करने पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगाई गई। सचिव आयुष पंकज कुमार पांडे ने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगाई जा रही है।

निलंबन आदेश सही नहीं होने का दिया हवाला

रिपोर्ट में कहा गया कि निलंबन का आदेश सही नहीं है। लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों ने आदेश को सही तरीके से जारी नहीं किया है। कंपनियों ने उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पिछले महीने के निलंबन आदेश को चुनौती दी थी। कंपनियों ने अपील में कहा है कि कानून प्रक्रिया का पालन किए बिना लाइसेंस निलंबित किया गया है। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण, आयुर्वेदिक और यूनानी सेवाओं ने पिछले महीने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स ऐक्ट 1945 और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 के तहत 14 पतंजलि उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित कर दिया था।

इन दवाओं का लाइसेंस हुआ था निलंबित
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