लखनऊ, अभिव्यक्ति न्यूज। Chandan Gupta murder case में NIA special court ने दोषी करार दिए गए 28 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट इनमें से सात अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट में भी सजा सुनाई है। कासगंज में वर्ष 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता Chandan Gupta murder case में NIA special court ने इनमें से सात अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट में भी सजा सुनाई है। लखनऊ NIA special court के न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी के समक्ष शुक्रवार को उक्त मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक सजा दिए जाने की मांग की गई, जबकि बचाव पक्ष ने कोर्ट से नरमी बरते जाने की याचना की।

अभियुक्त सलीम ने NIA special court में किया आत्म समपर्पण

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता Chandan Gupta murder case में NIA special court ने अभियुक्त मोहसिन, राहत, वसीम, बबलू, नसीम और सलमान को आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने तथा अभियुक्त सलीम को आर्म्स एक्ट के तहत सात साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अभियुक्तों को गुरुवार को दोष सिद्ध करार दिए जाते समय अभियुक्त सलीम के अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि सलीम ने शुक्रवार को सुबह ही कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

इन अभियुक्तों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

कासगंज में वर्ष 2018 में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान हुए Chandan Gupta murder case में NIA special court ने शुक्रवार को सलीम, वसीम, नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, नीशू उर्फ जीशान, खिल्लन, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद, फैजान, इमरान, शाकिर, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, शवाब, साकिब, मुनाजिर रफी और आमिर रफी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

आईपीसी की इन धाराओं में अभियुक्तों को NIA special court ने सुनाई सजा

कासगंज में वर्ष 2018 में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान हुए Chandan Gupta murder case में NIA special court ने शुक्रवार को अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 147 में दो साल कारावास, 148 में तीन साल कारावास, 341 में एक माह कारावास, 336 में तीन माह कारावास, 307 में 10 साल कारावास और प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना, 302 में आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 50 हजार रुपये जुर्माना, 504 में दो साल कारावास और 506 में दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।

Chandan Gupta murder case : यह है मामला

26 जनवरी, 2018 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कासगंज में सुबह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इसकी अगुवाई अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता व अन्य साथियों के साथ कर रहा था। ये सभी दो पहिया वाहन पर अपने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय व वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए जा रहे थे। इनकी यह यात्रा जैसे ही तहसील रोड से राजकीय बालिका इंटर कालेज गेट के समीप पहुंची। उसी समय हथियारों से लैस योजनाबद्ध तरीके से सलीम, वसीम, नसीम व अन्य अभियुक्तगणों ने यात्रा को रास्ता घेरकर रोक लिया। साथ ही यात्रा में शामिल युवकों के हाथों से तिरंगा छीनकर जमीन पर फेंक दिया। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद व हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हथियार तानकर धमकी दी। कहा कि इस रोड से निकलना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहना होगा। अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता ने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने जान से मारने की नीयत से पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। सलीम ने अपने हथियार से अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन गुप्ता को निशाना बनाकर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। विवेक अन्य साथियों के साथ जान बचाकर अपने भाई चंदन को किसी तरह थाना कासगंज लेकर गया। वहां से तुरंत उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस हत्याकांड मामले की एफआईआर चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता ने दर्ज कराई थी।
दो सितंबर 2019 को कासगंज की सत्र अदालत ने 23 अभियुक्तों व 16 नवंबर 2019 को सात अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 व 124ए के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत आरोप तय किया था। अभियुक्त सलीम, वसीम, नसीम, मोहिसन उर्फ अली, सलमान, बबलू व राहत के खिलाफ आर्म्स एक्ट में भी आरोप तय हुआ था। हालांकि आरोपियों के विरुद्ध राजद्रोह की धारा 124ए में मुकदमे का विचारण नहीं हुआ।18 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट के आदेश से इस मुकदमे की सुनवाई कासगंज से एटा की सत्र अदालत को स्थानांतरित की गई थी। फिर एक मार्च 2022 को पारित आदेश के अनुपालन में इस मुकदमे की सुनवाई एटा से लखनऊ की विशेष अदालत को स्थानांतरित कर दी गई।

सजा का ऐलान होते ही छत पर तिरंगा लेकर निकला परिवार

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता Chandan Gupta murder case में NIA special court में 28 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने की जानकारी मिलते ही चंदन गुप्ता का परिवार हाथों में तिरंगा लेकर छत पर निकल आया। चंदन के पिता सुशील गुप्ता प्राइवेट अस्पताल में मैनेजर हैं, जबकि उनकी मां संगीता गृहणी हैं। भाई विवेक गुप्ता सरकारी राशन की दुकान चलाते हैं। चंदन गुप्ता की मां संगीता गुप्ता ने बेटे के हत्यारोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी। हालांकि बेटे के 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद से परिवार ने राहत महसूस की और खुशी का इजहार करने के लिए हाथ में तिरंगा लेकर छत पर पहुंच गया और लहराकर अपनी भावनाओं का इजहार किया।

इसे भी पढ़ें : Prayagraj Maha Kumbh : रेल कर्मियों की जैकेट पर अंकित QR code स्कैन कर बनेंगे अनारक्षित रेल टिकट

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *