नई दिल्ली। दिल्ली की शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली हाईकोर्ट में राउज़ एवेन्यू कोर्ट से ईडी को सीएम केजरीवाल की दी गई रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखने का फैसला लिया है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने दी है चुनौती

दरअसल, हाल ही में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की शराब नीति के मामले में सुनवाई करते हुए ईडी को सीएम केजरीवाल की रिमांड देते हुए 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से जिला कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में इस पर रोक लगाने के लिए याचिका डाली गई थी। इसी मामले पर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।

बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी के समय को लेकर चिंता जताई

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि, “मनीष सिसोदिया के मामले में सौ करोड़ पर कोर्ट ने कहा था कि ये मैटर डिबेट का है। ऐसे में ये कहना कि अभी तक सिसोदिया को ज़मानत नहीं मिली, इसलिए मैं अपने मुवक्किल की गिरफ़्तारी वाले आदेश को चुनौती नहीं दे सकता, ये कहना ग़लत होगा।”अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर भी चिंता व्यक्त की। कोर्ट में इस मामले पर अपनी दलील देते हुए उन्होंने कहा कि, “ऐसे समय पर जब केजरीवाल को चुनावी प्रक्रिया में शामिल होना है, तब इस गिरफ्तारी के माध्यम से उनको चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से रोकना देश की लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए खतरा होगा। ऐसे में इस गिरफ्तारी का उद्देश्य केवल केजरीवाल को चुनाव में भाग लेने से वंचित करना था।”

जेल में इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल कर सकेंगे केजरीवाल

उधर, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर इलेक्ट्रिक केतली के इस्तेमाल की इजाजत दी है। केजरीवाल का कहना था कि वब डायबिटीज से पीड़ित हैं। उन्हें बार-बार चाय पीनी होती है, जबकि जेल अथारिटी सिर्फ नियमों के हिसाब से उन्हें चाय उपलब्ध करा सकती है। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक केतली के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। ये केतली उन्हें उनके वकील और घर वाले उपलब्ध कराएंगे।

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