अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 103 वर्ष के इतिहास में पहली बार कुलपति के पद पर किसी महिला की ताजपोशी की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की ओर से प्रो. नईमा खातून को अगले पांच साल के लिए एएमयू का कुलपति नियुक्त कर दिया गया है। प्रो नईमा खातून एएमयू के गर्ल्स कॉलेज की प्रधानाचार्या थीं। प्रो. नईमा खातून की कुलपति पद पर नियुक्ति को महिला सशक्तीकरण के तौर पर देखा जा रहा है।
एएमयू के कुलपति पद के लिए कार्यकारणी परिषद की ओर से पिछले साल 30 अक्टूबर को बैठक में पांच नामों का चयन किया गया था। वहीं बीते छह नवंबर को एएमयू कोर्ट की बैठक में प्रो नईमा खातून, प्रो फैजान मुस्तफा और प्रो एमयू रब्बानी के नाम पर सहमति बनी और प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था। लगभग पांच महीने के इंतजार के बाद एएमयू के नये कुलपति की नियुक्ति कर दी गई। एएमयू के कुलसचिव मोहम्मद इमरान (आईपीएस) ने भी कुलपति पद पर प्रो नईमा खातून की नियुक्ति की पुष्टि की है।
एएमयू के 103 साल के इतिहास में पहली बार
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 1920 को स्थापना हुई थी। यूनिवर्सिटी की चांसलर महिला बेगम सुल्तान जहां बनीं, जबकि पहले कुलपति महमूदाबाद के राजा मोहम्मद अली मोहम्मद खान बने थे। कुलपति पैनल में कभी किसी महिला का नाम शामिल नहीं हो सका था। पहली बार पैनल के पांच नामों में महिला उम्मीदवार का नाम था और प्रो नईमा खातून ने एएमयू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव भी हासिल किया। पूर्व कुलपति महमूदुर्रहमान ने अपने कार्यकाल में पहली बार महिला प्रो. शाद बानो को प्रॉक्टर बनाया था। वहीं सितंबर 2022 में एएमयू टीचर्स एसोसिएशन (अमुटा) में पहली बार इतिहास विभाग की प्रो चांदनी बी निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई थीं। हालांकि एएमयू इंतजामिया ने चुनाव रद्द कर दिया था।
देश के कई विवि में रह चुकीं महिला कुलपति
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार किसी महिला को कुलपति की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि देश के कई विश्वविद्यालयों जैसे जेएनयू दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, डॉ. बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा और कश्मीर विश्वविद्यालय में महिला कुलपति रह चुकी हैं। वर्तमान में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भी महिला हैं। एएमयू में महिला कुलपति की नियुक्ति को महिला सशक्तीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है।
कुलपति नियुक्ति का विवाद हाईकोर्ट में लंबित
एएमयू के कुलपति के पद को लेकर विवाद हाईकोर्ट में चल रहा है। वास्तव में एएमयू कोर्ट ने जिन तीन नामों का प्रस्ताव बनाकर राष्ट्रपति के पास भेजा था, उसको लेकर याचिकाकर्ता ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होना है। विधि विशेषज्ञों की मानें तो हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने से पदभार ग्रहण करने में रूकावट आने की संभावना हो सकती है।