प्रयागराज, अभिव्यक्ति न्यूज। संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जामा मस्जिद कमेटी को झटका लगा है। रमजान के मद्देनजर मस्जिद कमेटी ने जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की अनुमति मांगी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा की संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई नहीं होगी। हाईकोर्ट ने सिर्फ सफाई की इजाजत दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों की ओर से अदालत में पेश रिपोर्ट में कहा था कि जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा है की रंगाई-पुताई न करें, मस्जिद की साफ सफाई की जा सकती है। इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह अपनी आपत्ति अदालत में दाखिल करेंगे।

रमजान से पहले शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की मांगी थी अनुमति
मस्जिद प्रबंधन समिति ने रमजान से पहले संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की आवश्यकता जताने पर कोर्ट ने मस्जिद परिसर की सफाई करने का आदेश दिया है। इसमें अंदर और आसपास की धूल तथा वनस्पति को हटाना भी शामिल है। गौरतलब है कि गुरुवार को हाईकोर्ट ने एएसआई को रमजान माह से पहले संभल की शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण करने और वहां पर सफेदी तथा रखरखाव/मरम्मत कार्य की आवश्यकता का आकलन करने को कहा था। यह आदेश मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दाखिल आवेदन पर पारित किया गया था।

एएसआई ने कहा – मस्जिद अच्छी हालत में सफेदी की आवश्यकता नहीं
हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की तीन सदस्यीय टीम ने गुरुवार को संभल की शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण किया था। इसके बाद एएसआई ने शुक्रवार में रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी मस्जिद इनेमल पेंट से ढकी हुई है, जो अच्छी स्थिति में है। अतः सफेदी की कोई आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई और मरम्मत कार्यों की अनुमति नहीं दी।
मस्जिद प्रबंधन समिति को अपना जवाब दाखिल करने को मिला समय
संभल की शाही जामा मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा एएसआई की रिपोर्ट को गलत बताने पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने समिति को एएसआई रिपोर्ट पर अपना जवाब या आपत्तियां दाखिल करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है। मामले की सुनवाई आगामी 4 मार्च को सूचीबद्ध की गई है।
अपर पुलिस अधीक्षक ने भी पुताई की अनुमति देने से कर दिया था इनकार
संभल की शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने रमजान के मद्देनजर संभल के अपर पुलिस अधीक्षक के समक्ष रंगाई-पुताई की अनुमति देने के लिए आवेदन किया था। संबंधित पुलिस अधिकारी ने 11 फरवरी 2025 को यह कहकर समिति का आवेदन खारिज कर दिया गया था कि मस्जिद एएसआई का संरक्षित स्मारक है, इसलिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले प्रबंधन समिति को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुमति लेनी होगी, जबकि समिति का दावा था कि यह कार्य हमेशा उनके द्वारा ही किया जाता है, न कि एएसआई द्वारा। समिति ने संबंधित पुलिस अधिकारी और एएसआई द्वारा प्रबंधन समिति के अधिकार में अनुचित बाधा उत्पन्न करने की बात भी कही थी, जो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षित है।
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