प्रयागराज, अभिव्यक्ति न्यूज। मुस्लिमों के पैगंबर मोहम्मद साहब और मुस्लिम अनुयायियों की पवित्र पुस्तक कुरान पर घृणास्पद टिप्पणी करने वाले गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के विवादास्पद मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (Public interest litigation) दाखिल की गई है। जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
याचिका में विवादास्पद बयान सोशल मीडिया से हटाने की मांग
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका में मुंबई के दो निवासियों मोहम्मद यूसुफ और जाकिर हुसैन मुस्तफा शेख ने यति नरसिंहानंद के हालिया ‘घृणास्पद भाषण’ को सोशल मीडिया से हटाने की मांग की गई है। आरोप है कि इनमें उन्होंने कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। याचियों ने उत्तर प्रदेश राज्य को नरसिंहानंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देने की भी मांग की है।
यति नरसिंहानंद पर दर्ज हुए मुकदमे, विरोध-प्रदर्शन भी हुए
उल्लेखनीय है कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के खिलाफ 29 सितंबर को गाजियाबाद में हिंदी भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की गई उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए देश भर में कई स्थानों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 197, 299 और 302 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ उनके कथित भाषण के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूपी समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।