झांसी।
रेल सफर के दौरान युवक ने बुजुर्ग वैज्ञानिक दंपति पर पर पेशाब कर दी। आरोपी युवक पर आरपीएफ ने मेहरबानी की थी। रेलवे कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर आरोपी को जेल भेज दिया। कोर्ट ने आरोपी पर आईपीसी की चार गंभीर धाराएं भी बढ़ाने का आदेश दिया है। आरपीएफ ने खानापूरी करते हुए पांच अक्टूबर को पेशाब कांड के बाद युवक को मुचलके पर छोड़ दिया था।
सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी कोच में पांच अक्टूबर को मध्य प्रदेश के हरपालपुर निवासी बीएचयू के रिटायर वैज्ञानिक दंपति सफर कर रहे थे।
ट्रेन के इसी कोच में कुतुब विहार साउथ वेस्ट दिल्ली निवासी रितेश हजरत निजामुद्दीन के लिए यात्रा कर रहा था। दंपति की शिकायत के मुताबिक कोच में रितेश नाम का युवक भी सवार था। वह नशे में था। उसकी गतिविधियां देख कर बुजुर्ग दंपति ने कहा कि शराब मत पीया करो। इस पर भड़के रितेश ने उन पर पेशाब कर दी और तमाम अभद्र बातें कहीं। बुजुर्ग दंपति की शिकायत पर ऑन ड्यूटी टीटीई ने कंट्रोल रूम को सूचना दी।
वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने पर जीआरपी और आरपीएफ पहुंची। रितेश को कोच से उतारकर आरपीएफ ने रेलवे एक्ट की धारा 145 (गंदगी फैलाने) में कार्रवाई कर की। उसका चालान कर मुचलके पर छोड़ दिया। इसी मामले में मंगलवार को रेलवे कोर्ट में सुनवायी थी। जैसे ही रितेश कोर्ट में पेश हुआ और रेलवे मजिस्ट्रेट को प्रकरण का पता चला, उन्होंने मामले का स्वत: संज्ञान ले लिया। आईपीसी की धारा 354, 355, 509 और 510 बढ़ाने का आदेश देते हुए रितेश को जेल भेज दिया। अगली सुनवाई 19 दिसम्बर को होगी।